- फैसले के बाद पंचकूला में समर्थकों ने करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दीं। 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
नई दिल्ली। रेप केस के आरोपी बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया है। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए साध्वी यौन शोषण केस में शुक्रवार को सजा दिया। कोर्ट के फैसले के बाद राम रहीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत सोमवार रहीम के सजा के बारे में फैसला सुनाएगी। इस फैसले के बाद डेरा सपोर्टर्स ने पंजाब और हरियाणा में हिंसा और आगजनी शुरू कर दी।
कोर्ट के फैसले के बाद पंचकूला में समर्थकों ने करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दीं। 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसी खबर है कि समर्थकों ने मलोटू और बल्लूआना रेलवे स्टेशन भी फूंक दिए। डेरा चीफ को 15 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया है, सजा का एलान 28 को किया जाएगा। पहले से ज्ञात हिंसा होने की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने सेना और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। कोर्ट ने सेना और पुलिस को आदेश दिया है कि जो भी हिंसा करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय।
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बता दें कि जिस वक्त अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख वहीं मौजूद थे। सजा सुनाये जाने से पहले हिंसा के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो वो बल प्रयोग करें। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर गुरमीत राम रहीम का कोई समर्थक कानून तोड़ता है या फिर भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। सजा का ऐलान होने के बाद समर्थक आग-बबूला हो गए और कई मीडिया कर्मियों को इसका शिकार बनना पड़ा।
पंचकूला में 20 से ज्यादा मीडिया कर्मियों की गाड़ियां फूंकी गईं। डेरा समर्थकों ने चंडीगढ़ और पंजाब में तोड़फोड़ शुरू कर दी है, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है। पंजाब में एक पेट्रोल पंप पर भी डेरा समर्थकों ने आग लगा दी। दिल्ली बॉर्डर सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में भी समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी, जहां रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। यूपी में भी पश्चिमी बॉर्डर के इलाकों में अलर्ट कर दिया जाएगा।
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क्या है मामला
घटना साल 2002 का है। तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डेरा की एक साध्वी ने खत लिखा था। जिसमें उसने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने उसके साथ रेप किया है। प्रधानमंत्री के नाम लिखे इस पत्र में साध्वी ने ये भी लिखा था कि गुरमीत राम रहीम ने सिरसा में बने डेरा के अंदर कई अन्य महिला साध्वियों का भी यौन शोषण किया। प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिखने के बाद उस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई को राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। बाद में पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया।
केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 18 साध्वियों से इस संबंध में पूछताछ की थी। जिसमें से दो ने बाबा राम रहीम के खिलाफ रेप का संगीन आरोप लगाया था। अपने बयान में एक साध्वी ने कहा था कि जब वे डेरा चीफ के चैम्बर में आयी तो उसका दरवाजा अचानक बंद हो गया और उसने देखा कि वहां पर बड़ी स्क्रीन में पोर्न मूवी चल रही थी। इसी बयान के आधार पर सीबीआई ने बड़ी बारीकी से मामले की जांच की थी। क्योंकि उस कमरे तक कुछ ही लोगों की पहुंच होती थी।
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हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
सजा के बाद भड़की हिंसा पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि “पंचकूला में हजारों डेरा समर्थक कैसे पहुंचे? सरकार लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर नाकामयाब नजर आ रही है। लापरवाही के लिए क्यों न हरियाणा के डीजीपी सस्पेंड कर दिया जाए?” हाईकोर्ट ने आगे कहा कि “हम तीन दिन से देख रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है। केंद्र जरूरी कदम उठाए, वरना हम आर्मी को निर्देश देंगे।” कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिंसा के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।
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