कोरोना संक्रमण: केंद्र की चेतावनी के बाद एक्शन में यूपी सरकार, नोएडा में धारा 144

कोरोना संक्रमण नोएडा

नई दिल्ली। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक में चेतावनी जारी करते हुए सख्त कदम उठाने को कहा था। अब यूपी योगी सरकार ने केंद्र की चेतावनी के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लगा दी है।

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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बुधवार शाम को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वालों की टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए।

मुख्य सचिव ने आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जांच की व्यवस्था कराई जाए। किसी भी यात्री में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर आरटीपीसीआर की जांच के लिए नमूने को प्रयोगशाला में भेजा जाए।

नोएडा में धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दिया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को 30 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया है। नोएडा में धारा 144 लागू होने के बाद जिले में अनधिकृत विरोध प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और कोविड-19 (कोरोना संक्रमण) प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा पुलिस ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच होली, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, शब-ए-बारात, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है।

बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के हालात पर वर्चुअल मीटिंग की थी।

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