पटना। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इसके साथ-साथ देश में ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शामिल जिलों में लोगों को राहत दी है। हालांकि इस दौरान रेड जोन में पड़ने वालें क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी।
बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों में नियम तय कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के 5 जिले रेड जोन में हैं। जबकि 20 जिले ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में हैं।
बिहार के इन जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट
बिहार के पांच जिले जो रेड जोन में आते हैं, वहां के निवासियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की ही अनुमति है। रेड जोन में पड़ने वाले जिलों में पहले की ही तरह सख्ती लागू रहेगी। बिहार का मुंगेर जिला, पटना जिला, रोहतास, बक्सर और गया जिला रेड जोन में शामिल है।
ऑरेंज जोन के जिलों में मिलेगी कुछ छूट
बिहार के नालंदा, सीवान, कैमूर, नवादा, लखीसराय, बांका, गोपालगंज, मधुबनी, भोजपुर, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कुछ छूट मिलेगी। यहां पर नाई की दुकान, सैलून इत्यादि खुले रहेंगें। ई-कॉमर्स कंपनियाँ ऑनलाइन सामान की डिलिवरी कर सकेंगे। बेसिक जीवन के आवश्यक सभी वस्तुओं के दुकान खुलेंगे।
बिहार के जिले जो ग्रीन जोन में हैं
बिहार 13 जिले पूर्ण रूप से अभी ग्रीन जोन में है। इनमें शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सुपौल जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ऑरेंज और ग्रीन चिन्हित क्षेत्रों के लिए कुछ दिशानिर्देश के साथ सामान्य जनजीवन की अनुमति दी गई है। हालांकि यह अनुमति भी कुछ हद तक सीमित रहेगी। सरकार के आदेशों का पालन यहां पर भी लोगों का करना होगा, ताकि ग्रीन जोन के जिले ऑरेंज या रेड जोन में न बदले।

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