नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में 11.44 लाख पैन नंबर को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार के वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संसद में बताया कि ऐसा उन पैन से जुड़े मामलों में किया गया है जहां एक ही व्यक्ति का एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिया गया था। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि “27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन कार्ड की पहचान की गई। इन पैन कार्ड में पाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिए गए हैं। तो अब उन्हें या तो रद्द कर दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया।’’
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गंगवार ने कहा कि “पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन।” उन्होंने कहा कि 27 जुलाई तक 1,566 फर्जी पैन की पहचान की गई। ऐसे में अगर आपके मन में ऐसी आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में कहीं आपका भी पैन कार्ड तो नहीं तो इसकी जल्दी से जांच कर लें।
इस तरह से जानें अपने पैन के बारे में
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। उसके बाद फिर KNOW YOUR PAN पर क्लिक करें। यहां पर आपको किसी भी प्रकार से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो योर पैन पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। वहां पर एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में अपना नाम और अन्य डिटेल भर दें।
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फिर अंत में अपना मोबाइल नंबर डालकर सब्मिट करें। सब्मिट करने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आएगा। उसे डालकर फिर से क्लिक करें। फिर आपसे अापके पिता का पूरा नाम पूछा जाएगा। उसे भरने के बाद आप सब्मिट करें। उसके आपके पैन कार्ड की डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
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