पटना। बिहार विद्युत विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली का बकाया बिल तीन किस्तों में जमा करने की छूट दी है। बिजली विभाग के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी होगी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों के लिए होगी जो कोरोना काल में अबतक बिजली बिल नहीं जमा कर पाए हैं।
जानकारी के मुताबिक, बिहार राज्य बिजली विभाग ने इस सुविधा को ग्राहकों के लिए शुरू कर दिया है और यह 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। इस सुविधा के तहत पहली किस्त में कुल बिल का 35 प्रतिशत बकाया जमा करना होगा। बाका का बचा 65 फीसदी बकाया दो बराबर के किस्तों में जमा करना होगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 31 जनवरी के बाद भी उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा का लाभ मिल सकता है, लेकिन उस वक्त किस्त बढ़ जाएगी। 31 जनवरी के बाद ग्राहकों पहली किस्त में 50 फीसदी बकाया जमा करना होगा।
बता दें कि एक लाख तक बिजली बिल की किस्त बनवाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क करना होगा। वहीं, एक लाख से पांच लाख तक के बिल के लिए विद्युत अधीक्षण अभियंता और पांच लाख से ऊपर के बिजली बिल के लिए जीएम स्तर पर बातचीत करनी होगी।
दो महीने का बकाया होने पर कटेगी बिजली
बिजली विभाग के मुताबिक, जिन ग्राहकों का बकाया दो महीने का या उससे ज्यादा होगा उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसे बकाएदारों को 31 जनवरी तक बिल हर हाल में जमा कराना होगा। 1 फरवरी से बिजली विभाग दो महीने वाले बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान चलाएगा।
बिहार बिजली विभाग रोजोना 100 बिजली कनेक्शन को काट रही है। जिन उपभोक्ताओं का बकाया दो महीने या उससे ज्यादा है उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। हालांकि बिजली विभाग ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर रविवार को बिजली बिल का बकाया जमा करने के लिए जमा काउंटरों को खुला रखा है।
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