आशु बाबा गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा, आशु भाई ने लगाया लड़की पर गंभीर आरोप

आशु बाबा गैंगरेप

ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के पश्चिम विहार में आशु बाबा और उनके अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने एक प्रेंस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल चोपड़ा ने बताया कि आशु बाबा पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि याचिका में शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन डिमांड की एफआईआर दर्ज कराने और मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की गई है।

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गैंगरेप मामले में आशु बाबा ने कई सबूतों के साथ जानकारी दी कि उनपर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली गाज़ियाबाद की लड़की ने सीपीडब्ल्यूडी के दो उच्च अधिकारियों पर भी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। बाबा ने आरोप लगाया कि वो लड़की और उसके साथी केवल लोगों को एक्सटॉरशन के लिए फंसाते हैं।

अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के उच्चाधिकारी डीसीपी रामगोपाल नायक के खिलाफ भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के उच्च अधिकारी डीसीपी राम गोपाल नायक के खिलाफ भी उनके पास कई सबूत हैं और उस लड़की के एजेंट राम नरेश शर्मा द्वारा आशु भाई गुरुजी केस में सात करोड़ रुपए बतौर एक्सटॉर्शन मनी मांगे जाने के सबूत भी आशु बाबा के पास हैं।

आशु बाबा ने आरोप लगाया कि उन पर केस दर्ज कराने वाली महिला जहां बिचौलिए के जरिए 13 करोड़ रुपये मांग रही थी, वहीं उनके जले जाने के बाद रकम तो कम हो गई, लेकिन इससे पता चलता है कि जो सिंडिकेट इस तरह की वसूली में जुटा है, उसकी पहुंच जेल तक भी है।

आशु बाबा उर्फ आशु भाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान, बेटे समर खान मैनेजर रविशंकर व बिल्डर सौरभ कुमार के खिलाफ 8 सितंबर 2019 को दिल्ली के हौज खास थाने में सामूहिक बलात्कार छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की थी। फिलहाल आशु बाबा के अलावा सभी आरोपी इस मामले में अंतरिम जमानत पर हैं।

अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने बताया कि महिला के आरोप के मुताबिक आशु बाबा और अन्य ने 2013 में उसके साथ दुषकर्म किया, जबकि 2019 में उसने केस दर्ज कराया। छह साल आखिर वह कहां रही? चोपड़ा ने लड़की पर आरोप लगाया कि महिला एक सिंडिकेट की सदस्य है।

बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2021 को पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


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