सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ये आदेश, नहीं मानने वालों को भरना पड़ेगा 5 लाख का जुर्माना

closeup of two motorcyclists sitting on country road near bikes

अब हेलमेट बनाने और बेचने वाले दोनों की खैर नहीं होगी। बाइक चालकों को बिना ISI मार्का वाला हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही ऐसे हेलमेट को बनाना और भंडारण करना भी गैरकानूनी होगा। इस कानून को तोड़ने वालों को 2 लाख जुर्माना और जेल की सजा काटनी पड़ेगी। वहीं, अगर शख्स दोबारा गलती करते पकड़ा गया तो उसे उसका दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यह प्रावधान अगले साल से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके के संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी करते आम जनता से राय मांगी है। अगले साल 15 जनवरी के बाद से पूरे देश भर में केवल आईएसआई मार्का वाले हेलमेट ही बेचे जाएंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। केवल 2017 में 15 हजार लोग बिना हेलमेट या फिर घटिया हेलमेट की वजह से सड़क हादसों में मारे गए थे। इस तरह की मौतों पर रोक लगाने के लिए और आम जनता को बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट खरीदने के प्रेरित करना है। वहीं, सरकार ने कहा है कि वो घटिया हेलमेट बेचने वालों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है जो कि बढ़कर के 10 गुना ज्यादा हो सकता है।

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