नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) 1 सितंबर से लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद सड़कों पर इसका खौफ देखा जा सकता है। अब तक चालान की रकम सुनकर अंदाजा लग गया होगा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) क्या है? जिन लोगों का चालान कट गया उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी-भरकम चालान लोगों पर अलग से बोझ डाल रहा है।
गुड़गांव में 15 हजार की स्कूटी के लिए एक व्यक्ति पर 23 हजार का जुर्माना लगाया गया। स्कूटी को गुड़गांव पुलिस ने सीज कर लिया। हालांकि स्कूटी के मालिक ने चालान देने से साफ मना कर दिया और स्कूटी को पुलिस के पास ही छोड़ दिया। बीते दिनों दिल्ली में एक ट्रक चालक को 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान काटा गया।
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नए नियमों (New Motor Vehicle Act 2019) के दायरे में ओला-उबर जैसी टैक्सी भी हैं। भारी-भरकम चालान की रकम से बचने के लिए रखिए कुछ खास बातों का ध्यान और हमेशा चालान के डर से निडर होकर गाड़ी चलाइए।
इन बातों का रखें खयाल
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- वाहन चलाते वक्त रेड लाइट जंप नहीं करें, रॉन्ग साइड वाहन चलाने से बचें। हमेशा सीट बेल्ट बांधकर घर-दफ्तर से निकलें। बाइक वाले हमेशा हेलमेट पहनकर ड्राइव करें।
- गाड़ी चलाते वक्त चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के कागजात होना जरूरी है। डीएल और पीयूसी सर्टिफिकेट ओरिजनल होना जरूरी है, जबकि आरसी और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी भी साथ रख सकते हैं।
- गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करें। गाड़ी सड़क किनारे रोककर फोन पर बात करें। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, नशे में गाड़ी चलाने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा गाड़ी की स्पीड का ख्याल रखें।
- डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और व्हीकल इंश्योरेंस की स्कैन कॉपी रख सकते हैं। डिजिलॉकर में रखे दस्तावेजों को भी ओरिजनल हार्ड कॉपी की तरह ही माना जाता है। लेकिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) को डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में लिंक करने का ऑप्शन नहीं है। ऐसे में पीयूसी ओरिजनल ही साथ रखकर चलना होगा।

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