नई दिल्ली। 1993 के मुंबई बम बलास्ट के आरोपी अबू सलेम समेत छह पर आरोप तय हो गया है। टाडा कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में मुंबई की टाडा अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अबू सलेम और छह अन्य आरोपी को दोषी करार दिया। 19 जून को सजा का ऐलान होगा। मुंबई में हुए इस सिलसिलेवार बम बिस्फोट में अबू सलेम समेत सात दोषियों के खिलाफ 10 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया गया था। मुबई बम बलास्ट में अबू सलेम के अलावा, मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और अब्दुल रशीद खान शामिल थे।
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बता दें कि साल 2015 में अबू सलेम और मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। मोनिका बेदी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की गर्लफ्रेंड है। काफी समय से मुंबई बम बलास्ट के आरोपियों की सजा सुनने को पीड़ित परिवार आस लगाए बैठे थे। शुक्रवार को उन्हें फैसले का इंतजार था। इस मामले में अदालत ने कुछ दिनों पहले ही सुनवाई पूरी की थी।
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बम धमाके में 257 लोगों ने जान गवाई थी
गौरतलब है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक कुल 12 धमाके हुए थे। धमाके के बाद पूरी मुंबई दहल गई थी। हर जगह अफरा-तफरी थी। इस भयानक बम धमाके में 257 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। धमाका इतना भयावह था कि 257 के अलावा 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस सीरियल बम बलास्ट में 129 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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अभी भी मुख्य मास्टर माइंड गिरफ्त से बाहर
धमाके में 27 करोड़ की संपत्ति नष्ट होने का अनुमान लगाया गया था। इस धमाके का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से ही फरार चल रहा है। दाऊद के पाकिस्तान में छुपे होने की अक्सर खबरें सामने आती रहती है। इसी बलास्ट से जुड़े अन्य मामले में अभिनेता संजय दत्त को टाडा अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। संजय पर अवैध हथियार रखने का आरोप था।
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