जीएसटी के बाद अब भरना होगा ज्यादा मोबाइल बिल

नई दिल्ली। जीएसटी के लागू होने के बाद तमाम जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। 1 जुलाई से जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है। जीएसटी के लागू होते ही आम लोगों से जुड़े वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशान मोबाइल यूजर हैं कि जीएसटी के बाद उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा।

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बता दें कि जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में विभाजित किया है। मोबाइल यूजर इस दुविधा में हैं कि उन्हें कितना बैलेंस रिचार्ज के बाद मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल रिचार्ज पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगाया है। यानि आपको 100 रुपए में से 82 रुपए का ही टॉकटाइम मिलेगा।

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जीएसटी के बाद मोबाइल यूजर को 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले रिचार्ज पर 15 प्रतिशत का टैक्स लगता था। यानि अब एक जुलाई के बाद मोबाइल यूजर को 3 प्रतिशत ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा। यदि आप पोस्टपैड यूजर हैं तो यदि आप पहले 500 रुपए का बिल जमा करते थे तो अब वह बढ़कर 590 रुपए तक जमा करना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि भारत में पहले नागरिकों को दो टैक्स देने पड़ते थे। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। लेकिन संविधान के 122 वें संशोधन के बाद अब पूरे देश में एक टैक्स लगेगा। अभी दुनिया के कुल 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है।

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जीएसटी के लागू होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जीएसटी से देश को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। शाह ने पणजी में कहा कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि “शुक्रवार मध्यरात्रि से लागू जीएसटी आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है।

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