Highlights:
- चप्पल की वारंटी का मामला कोर्ट तक पहुंचा।
- उपभोक्ता फोरम के आदेश को शोरूम ने नहीं माना।
- आदेश की अवहेलना पर गैर जमानती वारंट जारी।
Highlights:
- चप्पल की वारंटी का मामला कोर्ट तक पहुंचा।
- उपभोक्ता फोरम के आदेश को शोरूम ने नहीं माना।
- आदेश की अवहेलना पर गैर जमानती वारंट जारी।
Sitapur News: एक टूटी हुई चप्पल अब शोरूम मैनेजर के लिए बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई है। वारंटी को लेकर शुरू हुआ एक साधारण विवाद कोर्ट तक पहुंच गया और अब गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं। मामला उत्तर प्रदेश के Sitapur जिले का है, जहां उपभोक्ता फोरम ने शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश न मानने की वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है।
जानकारी के अनुसार सीतापुर निवासी आरिफ ने 10 मई 2022 को लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपये की चप्पल खरीदी थी। शोरूम की ओर से दावा किया गया था कि चप्पल छह महीने तक नहीं टूटेगी और अगर ऐसा होता है तो उसे बदल दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में चप्पल खराब होने लगी। इसके बाद आरिफ शिकायत लेकर शोरूम पहुंचा, लेकिन वहां उसकी वारंटी स्वीकार नहीं की गई।
उपभोक्ता फोरम का खटखटाया दरवाजा
शोरूम से निराश होने के बाद आरिफ ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने शोरूम को आदेश दिया कि 8 जनवरी 2024 तक चप्पल की कीमत लौटाई जाए। इसके साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया।
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इसके बावजूद शोरूम प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। न तो ग्राहक को पैसे दिए गए और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना और शोरूम मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने जिले के एसपी को पत्र लिखकर आरोपी को 2 जनवरी तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

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