केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम फैसला, जारी रहेगी शादी, केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नई दिल्ली। केरल के लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया है। हालांकि शादी बहाल होने के बाद भी एनआईए जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब हादिया और शफीन पति-पत्नी की तरह जिंदगी बिता सकेंगे।

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शफीन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए इस मामले से निकले पहलुओं की जांच जारी रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह शादी वैध है। कोर्ट ने कहा कि हादिया को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है।

यह भी ट्रेंड में है 😊👇

पंजाब राहत अभियान

पंजाब बाढ़ त्रासदी: आह्वान फाउंडेशन का बड़ा राहत अभियान, 30,000 राहत किट वितरित करने का संकल्प

पंजाब में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही के बीच आह्वान फाउंडेशन ने राहत और…

Sep 20, 2025
Gold Rate Today

Gold Rate Today: 9 सितंबर 2025: आज का सोने का भाव

Gold Rate Today: भारत में सोने का भाव हमेशा से ही आम लोगों और निवेशकों…

Sep 9, 2025
Lunar Eclipse

Lunar Eclipse 2025: दुनिया ने देखा ब्लड मून का नजारा, 3 घंटे तक चंद्रमा पर छाई पृथ्वी की रहस्यमयी छाया!

Lunar Eclipse Photos 2025 – साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण दुनिया भर के खगोल…

Sep 8, 2025

वहीं इस मामले में एनआईए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उसने इस मामले में जांच शुरू की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एऩआईए की जांच में दखल नहीं दे रहे हैं। एनआईए किसी भी विषय में जांच कर सकती है। लेकिन एक जांच एजेंसी दो व्यस्क की शादी की जांच कैसे कर सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि हेवियस के आधार पर शादी को कैसे रद्द किया जा सकता है? हालांकि इस मामले में एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि सैफिन के खिलाफ 153A, 295 A और 107 के तहत FIR दर्ज की है। वहीं मामले में हादिया के पति सैफिन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर दो व्यस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो कोई तीसरा इसमें दखल कैसे दे सकता है।

ताजा खबरें 😄👇

Happy New Year Shubhkamna Sandesh

Happy New Year Shubhkamna Sandesh: अपने फ्रेड्स और फैमली को भेजें यह शुभकामना संदेश

नया साल एक नई शुरुआत, नई उम्मीदों और नए सपनों का संदेश लेकर आता है।…

Dec 18, 2025
Huawei Mate 80

Huawei Mate 80 सीरीज: डिमांड इतनी ज्यादा कि कंपनी भी हैरान! क्या आपको भी करना होगा इंतजार?

Huawei ने चीन के स्मार्टफोन बाजार में Mate 80 सीरीज के साथ धमाकेदार वापसी की…

Dec 16, 2025
लाडकी बहिन योजना

क्या बंद हो रही है लाडकी बहिन योजना? नवंबर-दिसंबर की किस्तें अटकीं, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में दो महीने से किस्तें अटकी हैं। चुनावी प्रक्रिया को…

Dec 9, 2025

केरल लव जिहाद मामले में सैफीन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो शादी को रद्द कर दे। उन्होंने कहा कि जबतक दो व्यस्क शादीशुदा लोगों में से किसी एक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई हो तो इसकी जांच कैसे की जा सकती है। वहीं इस मामले में हादिया या फिर उसके पति सैफिन में से किसी ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करायी है।


Follow us on Google News

देश और दुनियाँ की ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। लेटेस्ट न्यूज के लिए Huntnews.Com के होमपेज पर जाएं। आप हमें फेसबुक, पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Picture of Huntinews

Huntinews

केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम फैसला, जारी रहेगी शादी, केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द

Picture of Huntinews

Huntinews

Related Posts