केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम फैसला, जारी रहेगी शादी, केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नई दिल्ली। केरल के लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया है। हालांकि शादी बहाल होने के बाद भी एनआईए जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब हादिया और शफीन पति-पत्नी की तरह जिंदगी बिता सकेंगे।

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शफीन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए इस मामले से निकले पहलुओं की जांच जारी रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह शादी वैध है। कोर्ट ने कहा कि हादिया को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है।

वहीं इस मामले में एनआईए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उसने इस मामले में जांच शुरू की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एऩआईए की जांच में दखल नहीं दे रहे हैं। एनआईए किसी भी विषय में जांच कर सकती है। लेकिन एक जांच एजेंसी दो व्यस्क की शादी की जांच कैसे कर सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि हेवियस के आधार पर शादी को कैसे रद्द किया जा सकता है? हालांकि इस मामले में एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि सैफिन के खिलाफ 153A, 295 A और 107 के तहत FIR दर्ज की है। वहीं मामले में हादिया के पति सैफिन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर दो व्यस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो कोई तीसरा इसमें दखल कैसे दे सकता है।

यह भी ट्रेंड में है 😊👇

LPG Subsidy News

LPG Subsidy News: इनकम टैक्स डेटा से होगी जांच, 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो बंद होगी गैस सब्सिडी

केंद्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा कीमतों और आर्थिक दबाव के बीच LPG सब्सिडी को लेकर…

May 12, 2026
पत्रकारिता के छात्रों को अनूप पांडेय की सलाह

पत्रकारिता के छात्रों को अनूप पांडेय की सलाह, विजुअल्स की समझ से बनेंगे अच्छे टीवी पत्रकार

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में एलुमनी अनूप पांडेय ने छात्रों को…

Feb 10, 2026
Driving Licence New Rules

Driving Licence New Rules: अब हेलमेट नहीं पहना तो लाइसेंस होगा रद्द, और जानिए क्या-क्या बदला

Driving Licence New Rules के मुताबिक, सड़क पर बार-बार लापरवाही करने वाले चालकों पर लगाम…

Jan 22, 2026

केरल लव जिहाद मामले में सैफीन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो शादी को रद्द कर दे। उन्होंने कहा कि जबतक दो व्यस्क शादीशुदा लोगों में से किसी एक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई हो तो इसकी जांच कैसे की जा सकती है। वहीं इस मामले में हादिया या फिर उसके पति सैफिन में से किसी ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करायी है।


Follow us on Google News

देश और दुनियाँ की ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। लेटेस्ट न्यूज के लिए Huntnews.Com के होमपेज पर जाएं। आप हमें फेसबुक, पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Picture of Huntinews

Huntinews

केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम फैसला, जारी रहेगी शादी, केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द

Picture of Huntinews

Huntinews

Related Posts