Highlights:
- 45 दिनों से भीतर भरना होगा चालान।
- 5 बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द।
- ई-चालान को लेकर भी नया नियम जारी।
Highlights:
- 45 दिनों से भीतर भरना होगा चालान।
- 5 बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द।
- ई-चालान को लेकर भी नया नियम जारी।
Driving Licence New Rules: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और सड़क पर चलते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नया नियम जारी किया है। नए नियम के तहत अब हेलमेट नहीं पहनने पर भी आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, अब वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या कोई अधिकृत अधिकारी भी चालान जारी कर सकेंगे।
नए नियम के मुताबिक, सीसीटीवी के जरिए ऑटो जेनरेटेड ई-चालान को भी गाड़ी के मालिक को भेजे जाएंगे। चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना होगा या फिर उसे कोर्ट में चुनौती देनी होगी। यदि ऐसा करने में चालक असमर्थ रहता है, तो मान लिया जाएगा कि चालक ने अपनी गलती स्वीकार की है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बार-बार लापरवाही करने वालों पर सख्ती
Driving Licence New Rules के मुताबिक, सड़क पर बार-बार लापरवाही करने वाले चालकों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ऐसा नियम लाया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में नया संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, अब एक चालक यदि 1 साल के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
सरकार ने इस नियम को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है। मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। नया नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या जिला परिवहन अधिकारी के पास होगा।
वाहन चालक की बात भी सुननी होगी
हालांकि वाहन चालक का लाइसेंस रद्द करने से पहले अधिकारी को लाइसेंस धारक की बात भी सुननी पड़ेगी। लाइसेंस धारक अनिवार्य रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा हर नए साल के लिए गिनती नई होगी। यानी यदि किसी चालक ने पिछले साल में ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो उसे नए साल में नहीं जोड़ा जाएगा।
1 साल में पांच या पांच से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद ही लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बता दें कि अब तक केवल 24 गंभीर मामलों में ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता था। लेकिन अब मामूली गलती होने पर भी आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
यह भी ट्रेंड में है 😊👇

Bangladesh Breaking News: पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, 80 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख खालिदा जिया का निधन…

भागलपुर के सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, DGCA ने शुरू की साइट क्लियरेंस प्रक्रिया
भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। DGCA…

RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: हॉल टिकट यहां से करें डाउनलोड
RRB NTPC CBAT Admit Card 2025: रेलवे NTPC परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के…
इससे पहले गाड़ी की चोरी, अपहरण, तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग की स्थिति में लाइसेंस रद्द किया जाता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, हेलमेट नहीं पहनने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर और रेड लाइट जंप करने पर भी आपका लाइसेंस छीना जा सकता है।
45 दिनों के भीतर भरना होगा चालान
मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में चालान की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या अधिकृत अधिकारी चालान जारी कर सकेंगे और सीसीटीवी के जरिए ऑटो जेनरेटेड ई-चालान भी चालक को भेजे जाएंगे। चालक को इस पर 45 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
यदि चालक चालान जारी होने के बाद 45 दिनों के भीतर चालान नहीं भरता है या फिर उसे अदालत में चुनौती नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि चालक ने अपनी गलती स्वीकार की है। इसके बाद विधिपूर्वक आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई है।
कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई इसे वाहन चालक पर बेवजह सख्ती बता रहा है। एक तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि इससे चालक पर बेवजह प्रेशर बढ़ेगा। यह कदम सरकार की एक दमनकारी नीति लग रही है।

देश और दुनियाँ की ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। लेटेस्ट न्यूज के लिए Huntnews.Com के होमपेज पर जाएं। आप हमें फेसबुक, पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।

































