29 दिनों से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को खोलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था कामय करे। कोर्ट ने 15 दिसंबर से बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
शाहीन बाग-कालिंदी कुंज मार्ग को लेकर दायर की गई याचिका
याचिकाकर्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा है कि सड़क बंद होने से रोजाना लाखों लोगों को कठनाई का सामना करना पड़ रहा है। वे पिछले एक महीने से अलग-अलग रास्तों से जाने के लिए बाध्य हैं। यह याचिका वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दाखिल किया गया था।

सीएए और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग-कालिंदी कुंज मार्ग पड़ा है बंद
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण 15 दिसंबर को शाहीन बाग-कालिंदी कुंज रास्ते को बंद किया गया था। याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त को कालिंदी कुंज-शाहीन बाग पट्टी और ओखला अंडरपास को बंद करने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।
बता दें कि कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा जाने वालों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहां से गुजरने वाले लोगों को डीएनडी फ्लाइओवर और अन्य मार्गों से होकर जाना होता है। इससे लोगों को परेशानी के साथ-साथ समय भी बर्बाद होता था।
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बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के बाद छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन शूरू किया था। हालांकि धीरे-धीरे यह धरना-प्रदर्शन सीएए और एनआरसी को लेकर उग्र होता चला गया। उग्र और हिंसक प्रदर्शन को शांत करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने शाहीन बाग-कालिंदी कुंज मार्ग को बंद करने का निर्देश दिया। जिसके बाद से यह मार्ग बंद है।

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