नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण पिछले दो महीनों से देश में पूरी तरह से बंदी जारी था लेकिन अब 1 जून से लॉकडाउन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब देश में धीरे-धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारी जारी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, देश में तमाम बंद पड़े होटल-रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं।
हालांकि लॉकडाउन में ढील देने के साथ केंद्र सरकार ने जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। होटल और रेस्टोरेंट में जाने के बाद लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा। जानिए क्या नियम हैं होटल और रेस्टोरेंट के लिए-
रेस्टोरेंट्स और होटल के लिए दिशा-निर्देश…
1. बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. बिना फेस मास्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. रेस्टोरेंट में इंतजार करते वक्त बीच-बीच में हाथ धोते रहना।
4. हाथ गंदे नहीं हों तब भी खाना खाने से पहले हाथों को धोएं।
5. रेस्टोरेंट के स्टाफ को हाथ और मुंह ढककर काम करना होगा।
6. रेस्टोरेंट में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं जाने की सलाह है।
7. रेस्टोरेंट के एयरकंडीशनर्स को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से चलाना होगा।
8. रेस्टोरेंट जाने वालों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा।
9. डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।
10. रेस्टोरेंट के अंदर भी उचित दूरी का ध्यान रखना होगा।
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 250000 से पार हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अबतक 7 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कुछ राज्यों ने फिलहाल लॉकडाउन में ढील देने से इंकार किया है।
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