नई दिल्ली। 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से विचार-विमर्श के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश को तीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में पड़ने वाले इलाकों में कुछ ढील दी गई है।
क्या-क्या रहेगा खुला?
केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश के बाद दफ्तर और फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंन्स जारी की है, जिले हर हाल में फॉलो करना होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग और समय-समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य करते रहना होगा। कर्मचारियों के बीच एक निश्चित दूरी रखने का भी निर्देश है।
ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर मनरेगा में कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे जैसे कार्य से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। ये सभी कार्य करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा देश में निर्माण से जुड़े कार्य और औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है।
किन-किन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध?
– सभी रेल सेवाएं और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर के सभी मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी।
– देश में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य या केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं होगा।
– सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सहित सभी तरह के सार्वजनिक कार्यों की मनाही है। हालांकि छोटी-छोटी जरूरत की दुकानें खोलने की इजाजत है।
– सभी शहरों और छोटे शहरी इकाइयों में सुबह 7 बजे शाम 7 बजे तक ही बाहर जाने की अनुमति होगी। बाहर जाने वक्त वहीं लोग बाहर जा सकेंगे जिसको कोई जरूरत हो।
– स्थानीय जरूरत की दुकानें जैसे – किराना दुकान, सब्जी की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी। हालांकि इन जगहों पर स्थानीय प्रशासन अपने अनुसार लॉकडाउन की स्थिति को संभालने का कार्य करेंगे।
– लॉकडाउन के दौरान, अस्वस्थ लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
– सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभाओं पर बैन रहेगा। इसके अलावा किसी विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, सड़क, रेल और हवाई मार्ग की यात्रा की अनुमति होगी।
– रिक्शा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, नाई की दुकानें, स्वा और सैलून, नॉनवेज इत्यादि की दुकानें बंद रहेंगे।
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