नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप इसे 30 जून तक लिंक करा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है।
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टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण संस्था सीबीडीटी ने अपने एक आदेश में कहा कि मामले पर विचार-विमर्श के बाद आईटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने तीन बार इसकी समय सीमा बढ़ा चुकी है। इस बार सरकार ने पैन से आधार लिंक करने की डेडलाइन को चौथी बार बढ़ाया है।
आयकर विभाग अधिनियम की धारा 139 एए(2) कहती है कि एक जुलाई, 2017 तक जिन लोगों के पैन बन चुके हैं, वे 31 जुलाई, 2017 तक इसे अपने आधार से लिंक कर लें। हालांकि, इसके बाद सरकार ने यह डेडलाइन 31 अगस्त, 2017 कर दी थी। फिर इसे 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाया। अंतिम बार यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 की गई थी।
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वहीं अभी तक देश में कुल 16.65 करोड़ लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा चुके हैं। इस वक्त देश में 33 करोड़ जनता के पास पैन कार्ड है। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ-साथ पैन कार्ड को बनवाने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पांच जजों वाली कांस्टीट्यूशन बेंच का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
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