नई दिल्ली। Consumer Protection Act 2019 : केंद्र सरकार की तरफ से ग्राहकों की ताकत को और बढ़ाने के लिए नया उपभोक्ता कानून लागू किया गया है। मोदी सरकार ने यह कानून ग्राहकों के साथ रोज हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता कानून लाने के बाद ग्राहकों बहुत राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को आज से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि यह नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। नए उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों को भी शामिल किया गया है। नए कानून में जुर्माने की राशि 50 लाख रूपये तक और सजा 2 से 5 साल के बीच होगी।
बता दें कि आज से लागू किए गए इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो कि पुराने एक्ट में नहीं थे। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए खास तौर से पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है।
नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएँ
1. नए कानून के तहत उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
2. उपभोक्ता धोखाधड़ी होने पर देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा।
3. इस बार के नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार किया गया है।
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4. ग्राहकों के खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी लागू किया गया है।
5. कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे।
6. स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई होगी।
7. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई की जाएगी।

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