Highlights:
- 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन
- प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल
- अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
Highlights:
- 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन
- प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल
- अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
Sarkari Yojana: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज प्रदान करना है। यह योजना 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जब लाखों गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया था।
PMGKAY योजना के तहत देशभर में लगभग 81.35 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत कवर किए गए परिवारों के लिए लागू है। सरकार ने इस योजना को वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलती रहे।
वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा के तहत लाभार्थी अब देश के किसी भी राज्य में सरकारी राशन दुकानों से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाते हैं।
PMGKAY पात्रता मानदंड (Eligibility)
PMGKAY का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो NFSA के तहत रजिस्टर्ड हैं।
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- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी
- ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्ग जैसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान
- कारीगरों में (कुम्हार, बुनकर, लोहार, मोची आदि)
- शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला-फेरीवाले, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, मोची आदि
PMGKAY के लिए जरूरी दस्तावेज़
- AAY या PHH श्रेणी का सक्रिय राशन कार्ड
- आधार कार्ड (राशन लेने के लिए आवश्यक)
- कुछ राज्यों में BPL प्रमाणपत्र या आय प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता हो सकती है।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योजना के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास पहले से NFSA के तहत रजिस्टर्ड AAY या PHH राशन कार्ड है, तो आप स्वतः इस योजना के पात्र हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें पहले अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संपर्क कर राशन कार्ड बनवाना होगा।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें: dfpd.gov.in

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