Highlights:
- कन्या विवाह सहायता योजना में 55000 रुपये की मदद
- अंतरजातीय विवाह और सामूहिक विवाह पर 61000 रुपये
- पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए लाभ
Highlights:
- कन्या विवाह सहायता योजना में 55000 रुपये की मदद
- अंतरजातीय विवाह और सामूहिक विवाह पर 61000 रुपये
- पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए लाभ
कन्या विवाह सहायता योजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना चलाई है ताकि पंजीकृत श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिल सके। योजना के तहत असंगठित और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिक अपनी बेटी की शादी या खुद की शादी के लिए 55000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
यदि बेटी की शादी अंतरजातीय है तो 61000 रुपये की सहायता मिलेगी। सामूहिक विवाह के तहत प्रति जोड़े 61000 रुपये और आयोजनकर्ता को 7000 रुपये दिए जाते हैं। शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन के कपड़े खरीदने के लिए 5000 रुपये भी ट्रांसफर किए जाते हैं।
कन्या विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के आर्थिक बोझ को कम करना और वयस्क विवाह को बढ़ावा देना है। पंजीकृत महिला श्रमिक खुद की शादी के लिए भी इसका लाभ ले सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बोर्ड में कम से कम एक साल से पंजीकृत होना जरूरी है।
योजना का लाभ तभी मिलेगा जब बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होगी। यह सहायता एक श्रमिक की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। तलाकशुदा या विधवा महिला श्रमिक को पुनर्विवाह पर भी यह लाभ मिलेगा।
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कन्या विवाह सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया आसान है। शादी के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जनसेवा केंद्र या upbocw.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए दूल्हा-दुल्हन की उम्र का प्रमाण, लड़की का आधार प्रमाणीकरण, शादी का कार्ड और गोद लिए बच्चे के दस्तावेज आवश्यक हैं। शादी की फोटो और श्रमिक द्वारा प्रमाणित फोटो भी जमा करनी होती है।

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