नई दिल्ली। Union Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट से सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को खास ध्यान में रखा है। हालांकि कई आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों लोगों का कहना है कि सरकार ने इसे और ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला बना दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कर व्यवस्था को 7 भागों में बांट दिया। नए टैक्ट स्लैब के अनुसार लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है कि वो पुराने या नए कर वयवस्था में से किसी एक चुनाव कर सकते हैं। हालांकि सरकार के बजट को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बजट में किसानों और गरीब परिवारों के लिए कुछ नहीं है।
Union Budget 2020 New Tax system
- 0 से – 2.5 लाख तक
- 2.5 लाख से – 5 लाख तक
- 5 लाख से – 7.5 लाख तक
- 7.5 लाख से – 10 लाख तक
- 10 लाख से – 12.5 लाख तक
- 12.5 लाख से – 15 लाख तक
- 15 लाख से अधिक
इस प्रकार अब टैक्स पेयर को 7 अलग-अलग टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कई छूट को खत्म कर दिया है। वहीं नए टैक्स स्लैब को अपनाने से पहले करदाता को पुराने टैक्स स्लैब की सुविधाएँ भी छोड़नी होगी।
Union Budget 2020: जानिए कैसा होगा नया टैक्स स्लैब?
Union Budget 2020: नए टैक्स स्लैब से कितनी होगी बचत?
6 लाख सालाना आय पर – अगर किसी व्यक्ति की सलाना इनकम 6 लाख रुपए है तो पहले के टैक्स स्लैब के अनुसार, 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद करदाता की आय 5.5 लाख बनती थी। 5.5 लाख सालाना आय पर टैक्स लगता था, 5 लाख रुपए के लिए 12,500 और बाकी 50 हजार के लिए 20 फीसदी के दर से 10 हजार रुपए। इसप्रकार 5.5 लाख के आय पर कुल टैक्स बनता था 22,500 रुपए। 4 फीसदी का सरचार्ज के बाद टैक्स रकम 23,200 रुपए होता था।
नए स्लैब के अनुसार अब 5.5 लाख के सालाना आय पर। 5 लाख के लिए 12,500 रुपए और 50 हजार के लिए 10 फीसदी के हिसाब से 5000 रुपए। सरचार्ज मिलाकर 12,500+5000+700 = 18,200 रुपए का टैक्स देना होगा। यानि 5.5 लाख के सालाना आय पर करदाता को पहले के मुकाबले Union Budget 2020 के टैक्स स्लैब के हिसाब से 5000 रुपए सलाना की बचत होगी।
10 लाख सालाना आय पर – 5 लाख के लिए 12,500 + 4.5 लाख के लिए 20 फीसदी के अनुसार 90 हजार का टैक्स और 4 फीसदी सरचार्ज यानि 4100 रुपये। कुल 1,06,600 रुपये का टैक्स 10 लाख पर मौजूदा कर स्लैब के अनुसार। नए कर स्लैब के अनुसार – व्यक्ति की सालाना आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। 5 लाख पर 12,500 + बाकी 5 लाख पर 15 फीसदी के हिसाब से 75 हजार और 4 फीसदी का सरचार्ज यानी 3500। यानी कुल टैक्स 9100 रुपये देने होंगे। इस प्रकार पुराने टैक्स स्लैब के मुकाबले 15,600 रुपये सलाना बचत होगी।
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